आगरा, फरवरी 19 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजवीर सिंह ने एक शिकायत का निस्तारण किया है। आयोग ने डीलर व कंपनी को आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर परिवादी को नया स्कूटर बदलकर दें या उसकी कीमत 48 हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये भी भुगतान करें। ट्रांस यमुना कॉलानी एत्मादुद्दौला निवासी ललितेश गुप्ता उर्फ ललित गुप्ता ने अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा व विकास राय के माध्यम से परिवाद दायर किया। कहा कि उसने तीन सितंबर 2021 को विपक्षी प्रबंधक, क्रयान मोड़स गौतमबुद्धनगर द्वारा निर्मित ईवी स्कूटर विपक्षी प्रबंधक श्रीकृष्णा ऑटो मोबाइल एत्मादुद्दौला डीलर से 48 हजार रुपये में क्रय किया। एक बार चार्ज करने पर 80 किमी तक चलने की वारंटी दी गई। स्कूटर एक...