नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया खातों पर रोक के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने दो याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि वे किसी भी उपयुक्त मंच पर कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि उनका व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल वे ग्राहकों से संवाद करने के लिए करते थे, ब्लॉक कर दिया गया है। पीठ ने कहा कि अन्य संचार ऐप भी हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीठ ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ताओं का व्हाट्सएप क्यों ब्लॉक किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। ...
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