प्रयागराज, जुलाई 11 -- प्रयागराज। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने सोरांव के तहसीलदार पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। नवाबगंज आदमपुर निवासी आशीष जायसवाल शासकीय कार्य में लापरवाही करने वाले भ्रष्ट कर्मचारियों-अधिकारियों के कार्यों के लेकर सूचना मांगी थी, जिसे नहीं दिया गया। इसी पर राज्य सूचना आयोग ने अर्थदंड लगाया है। यह भी आदेश दिया गया है कि तहसीलदार राजेश कुमार पाल सोरांव का वेतन तब तक आहरित न किया जाए जब तक आयोग की ओर से अधिरोपित अर्थदंड को जमा न किया जाए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.