नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की मुहर लगी। पहले चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे, अब इन्हें सरल बनाते हुए मुख्य रूप से दो स्लैब (5% और 18%) में बदल दिया गया है। साथ ही कुछ विशेष वस्तुओं जैसे तंबाकू, शराब और लक्जरी कारों के लिए 40% का एक नया स्लैब भी बनाया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने हैं।सोने-चांदी पर जीएसटी रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ इन सभी बदलावों के बीच सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी 3% ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी के नए दो-स्लैब ढांचे का असर सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। ये एक अलग विशेष श्रेणी में आती हैं, जिन पर पहले से ही 3% की विशेष दर लागू है और...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.