नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की मुहर लगी। पहले चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे, अब इन्हें सरल बनाते हुए मुख्य रूप से दो स्लैब (5% और 18%) में बदल दिया गया है। साथ ही कुछ विशेष वस्तुओं जैसे तंबाकू, शराब और लक्जरी कारों के लिए 40% का एक नया स्लैब भी बनाया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने हैं।सोने-चांदी पर जीएसटी रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ इन सभी बदलावों के बीच सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी 3% ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी के नए दो-स्लैब ढांचे का असर सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। ये एक अलग विशेष श्रेणी में आती हैं, जिन पर पहले से ही 3% की विशेष दर लागू है और...