नई दिल्ली, मई 20 -- सोने की तस्करी मामले में कन्नड़ ऐक्ट्रेस रान्या राव और दूसरे आरोपी कोंडारू राजू को मंगलवार को आर्थिक अपराधों की स्पेशल कोर्ट से सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने दोनों से दो जमानती गवाह और 2-2 लाख रुपये के बॉन्ड जमा करने को कहा है। जज विष्णनाथ सी. गौदार ने यह जमानत दी, लेकिन शर्त रखी कि दोनों आरोपी न तो देश छोड़ सकते हैं और न ही दोबारा ऐसा जुर्म करेंगे। ये फैसला तब आया जब डायरैक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने में नाकाम रही। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रान्या राव को स्पेशल कोर्ट ने सोने की तस्करी मामले में जमानत तो दे दी है, मगर वो फिलहाल रिहा नहीं होंगी। वजह यह है कि उनके खिलाफ अब एक और सख्त कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत मामला दर्ज किया ...
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