दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने के तीन साल पहले ही मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव चौरसिया ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा, "हमने इसे खारिज कर दिया है।" 10 सितंबर को शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने कहा था कि जनवरी 1980 में सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में जोड़ा गया था, जबकि वह उस समय भारत की नागरिक नहीं थीं। उन्होंने कहा, "पहले, आपको नागरिकता की शर्तों को पूरा करना होगा, त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.