गया, जनवरी 24 -- ट्रेन में यात्रा के दौरान कोरियर यात्री से सोना लूट कांड मामले में निलंबित रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की जमानत पर प्रधान जिला जज के समक्ष शनिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद प्रधान जिला जज मदन किशोर कौशिक ने निलंबित गया रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को जमानत दी। प्रधान जिला जज के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से वकील नीरज कुमार ने अपना पक्ष रखा है। केस डायरी पर बहस करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने भी अपनी पक्ष रखा। गौरतलब है कि इससे पहले रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की जमानत की याचिका अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से खारिज की जा चुकी थी। तत्पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में निलंबित थानाध्यक्ष की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बताते चले की निलंबित रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह 31 दिसंब...