गया, जनवरी 5 -- हावड़ा-जोधपुर एक्सप्रेस से 21 नवंबर को एक यात्री से सोना छीनने के मामले में सोमवार को पूर्व रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। रेलवे न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुशांत सागर की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज की। सोमवार को न्यायालय में जमानत याचिका पर करीब आधा घंटे तक बहस चली। न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने बहस की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस मामले में गया रेल थाना कांड संख्या 334/ 2025 प्राथमिक दर्ज की गई है। यह मामला एक यात्री से एक किलोग्राम सोने के लूट से संबंधित है। इस मामले में पूर्व रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को 31 दिसंबर क...
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