जमशेदपुर, मार्च 19 -- जेल जाने के चार दिन के बाद मंगलवार की शाम जुगसलाई निवासी सैनिक सूरज राय जमानत पर रिहा हो गए। न्यायिक दंडाधिकारी आठ सुरेन्द्र बेदिया की अदालत से उन्हें जमानत मिली। जमानत के लिए किसी करीबी रिश्तेदार के साथ 10-10 हजार रुपये के मुचलके पर बांड भरने का आदेश अदालत से मिला। इसके तहत शाम 5.30 बजे जमानत अर्जी मंजूर की गई। इसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि धारा बीएनएस 109 को खत्म कर दिया गया, जो चोट लगी थी, वह बीएनएस 109 के दायरे में नहीं आती। जमानत के लिए प्रक्रिया तीन चरण में हुई। पहले चरण में 11.30 बजे बहस हुई, जिसके बाद घायलों की रिपोर्ट मंगाई गई। इसमें चोट इतनी कम थी कि वह बीएनएस की धारा 106 के दायरे में नहीं आती थी। इसके अलावा अन्य धारा में एक सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की धारा थी, जिसमें अधिकतम सजा...
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