गोंडा, अगस्त 19 -- गोंडा, विधि संवाददाता। देश की सेवा में तैनात सैनिकों को अब निजी मामलों में कानूनी सहायता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सेवारत व सेवानिवृत्त हो चुके सभी सैनिकों और उनके परिवार को मुफ्त कानूनी मदद उपलब्ध कराने के लिए वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है। यह बातें अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दानिश हसनैन ने सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र में लीगल एड क्लीनिक के उद्घाटन अवसर पर कही। एडीजे ने कहा कि यह योजना सैन्य परिवारों को विधिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सीमा पर डटे हमारे सैनिकों को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनके पीछे उनके परिवार को हर आवश्यक कानूनी सलाह व सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सैनिकों को कानूनी समस्याओं से जूझने के लिए अकेला नहीं ...
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