रामपुर, जनवरी 13 -- एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की सेशन कोर्ट में अपील पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीती 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए थे। सोमवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई। लेकिन, अधिवक्ता के कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 15 जनवरी को सुनवाई होगी।

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