सुल्तानपुर, जुलाई 2 -- सुलतानपुर। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने रंगदारी, हत्या की धमकी और दीवार गिरा देने के आरोपों में नामजद बृजेश नरायन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने अर्जी पेश कर मामले को झूठा और पेशबंदी में दर्ज कराने की बात कही। नरायनपुर निवासी धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने दो साल पूर्व ये मुकदमा दर्ज कराया था।

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