नई दिल्ली, जनवरी 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त सेवानिवृत्त जज को पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं करने पर बीसीआई के प्रति नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता न दिए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने चुनाव शुल्क यह कह कर तय किया कि उससे चुनाव कराने के लिए पर्याप्त धन जुटेगा। अब आप सेवानिवृत्त जज से कह रहे हैं कि आप उन्हें मानदेय या यात्रा भत्ता नहीं दे सकते। वे क्या करें? क्या उनके पास अपना विमान हैं? इसके बाद पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से पर्याप्त मानदेय और यात्रा भत...