नई दिल्ली, जनवरी 30 -- अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बाजार नियामक सेबी ने डीमैट अकाउंट्स में सिक्योरिटीज को जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके तहत अब डील की पुष्टि करने वाले पत्र की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से सिक्योरिटीज के ट्रांसफर की अवधि 150 दिन से घटकर 30 दिन हो जाएगी।क्या कहा सेबी ने? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को जारी एक सर्कुलर में कहा कि वर्तमान में सूचीबद्ध कंपनियां, निर्गम पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) निवेशकों को पुष्टि पत्र (एलओसी) जारी करते हैं, जिसे प्रतिभूतियों को जमा करने के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को प्रस्तुत किया जाता है। सेबी ने कहा कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 150 दिन लगते हैं। ऐसे में निवेशकों की सुविधा बढ़ाने...
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