नैनीताल, फरवरी 13 -- हाईकोर्ट :: - सेना के जवान की मौत मामले में यूपी रोडवेज की विशेष अपील खारिज - मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिथौरागढ़ ने दिया था मुआवजा देने का आदेश - यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की थी दायर नैनीताल, संवाददाता। उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की विशेष अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पिथौरागढ़ के मुआवजा देने के आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने माना कि हादसा बस चालक की लापरवाही से हुआ था, ऐसे में मृतक के परिवार को 28 लाख से अधिक भुगतान करना होगा। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में शुक्रवार को परिवहन निगम की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। निगम ने हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि हादसा साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हुआ था। कोर्ट ने कहा कि ड्राइवर की लापरवा...
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