मेरठ, फरवरी 4 -- सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण मामले में पूर्व मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप पहल द्वारा डाली गई अवमानना याचिका किसी त्रुटि के चलते सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। मंगलवार को संदीप पहल ने याचिका की बहाली के लिए मोडिफिकेशन एप्लीकेशन दी। जिस पर अब ये याचिका केस डायरी में पेंडिंग दिखाई जा रही है। संदीप पहल ने बताया कि उन्होंने याचिका को वापसी के लिए अपने अधिवक्ता को नहीं कहा था। किन्हीं त्रुटियों के चलते याचिका निरस्त कर दी गई थी, जिसके लिए मोडिफिकेशन एप्लीकेशन डालकर इसे बहाल करा दिया। संदीप पहल ने तत्कालीन मंडलायुक्त द्वारा सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव बनाते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने से रोकने का आदेश दिया था। जिस बैठक में ये प्रस्ताव पास ह...
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