मेरठ, मई 31 -- सेंट्रल मार्केट मामले में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के व्यापारियों को परिसर खाली करने के लिए दिए गए दूसरे नोटिस की भी मियाद 29 मई को खत्म हो गई है। इसके साथ ही 31 अन्य व्यापारियों को दिए गए नोटिस की मियाद भी 2 जून को खत्म हो रही है। कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के व्यापारियों ने दिए गए समय के अंदर परिसर खाली नहीं किया है। इसके चलते अब आवास एवं विकास परिषद ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू करने के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर 2 जून तक कोई भी परिसर खाली नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। अगर परिषद ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना में कार्रवाई हो सकती है। इसे देखते हुए परिषद अधिकारियों ने विधि विशेषज्ञों से सलाह लेनी शुरू कर दी है। द...
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