आगरा, नवम्बर 19 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के प्रयास से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वादी को धनराशि दिलाई गई। आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने विपक्षी बैंक द्वारा जमा 24 लाख 84 हजार रुपये का चेक वादी को सौंपा। वादी रोहित जौहरी निवासी श्रीनाथपुरम, कोटा, राजस्थान ने अधिवक्ता अमन चौधरी के माध्यम से आयोग में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि उसने स्वयं और अपनी पत्नी के नाम से जून 2010 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिकन्दरा शाखा में दस लाख रुपये की एफडी कराई थी। एफडी कराने के दौरान बैंक द्वारा एफडी दस्तावेज प्रदान किए गए थे। यह एफडी छह माह की थी। पैसों की आवश्यकता न होने पर वादी लगातार इसका नवीनीकरण कराते रहे। वर्ष 2014 में पैसों की जरूरत पड़ने पर वादी और उनकी पत्नी एफडी तुड़वाने बैंक पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि संबंधित एफडीआ...
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