पटना, जनवरी 7 -- राज्य में जुगाड़ गाड़ियों पर रोक लगेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस बाबत सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ अभियान चलाएंगे। राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग के साथ शहरों में चलने वाली जुगाड़ वाहनों और चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार ये जुगाड़ गाड़ियां मुख्य रूप से डीजल पंप सेट, मोटरसाइकिल हैंडल और माल ढोने वाले रिक्शा-ठेले की बॉडी को जोड़कर बनाई जाती हैं। मंत्री ने कहा कि इन वाहनों का पंजीकरण, परमिट, बीमा, फिटनेस या प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि नहीं हो पाता। साथ ही ऐसे वाहनों से दुर्घटना होने पर प्र...
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