प्रयागराज, फरवरी 13 -- राज्य सूचना आयुक्त राजेश कुमार ने एक प्रकरण में निर्देश के बाद भी सूचना न देने पर तहसीलदार कोरांव विनय कुमार बरनवाल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। उनके वेतन से पांच किस्तों में अर्थदंड की कटौती की जाएगी। क्षेत्र के अशोक कुमार जायसवाल ने किसी प्रकरण में जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। इस पर राज्य सूचना आयोग की ओर से सूचना देने का निर्देश भी दिया गया। जिस पर तहसीलदार की ओर से कार्रवाई न करने पर यह आदेश जारी हुआ है।
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