बेगुसराय, सितम्बर 28 -- बरौनी, निज संवाददाता। बिहार सूचना आयोग ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल बेगूसराय व उनके अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी सह सहायक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ अवर प्रमंडल बरौनी को अंतिम आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पूर्व अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति आयोग को भेजें। उन्होंने साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि यदि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो लोक सूचना अधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश की एक प्रति अपीलार्थी शोकहारा निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश प्रसाद गुप्ता को गत 26 सितंबर 25 को प्राप्त हुआ है। यह आदेश गत 18 सितंबर 25 को आयोग में राज्य सूचना आयुक्त प्रकाश कुमार के एकल पीठ में सुनवाई के पश्चात पारित किया ...
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