देवघर, जून 24 -- देवघर प्रतिनिधि दहेज के रुप में कार की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवायी के बाद देवघर के एसीजेएम आनंद सिंह की अदालत ने सुलह के आधार पांच आरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 112/2025 के इस मामले में मुंगेर जिला(बिहार), के असरगंज थाना अन्तर्गत असरगंज ग्राम निवासी राज कुमार साह, नवल साह, गीता देवी, आनंद साह व प्रीति कुमारी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। इनके विरुद्ध देवघर(महिला)थाना कांड संख्या 6/2024 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने एवे मामले में उभय पक्ष के बीच सुलह हो जाने के कारण अदालत ने उपरो...