देवघर, जुलाई 3 -- देवघर प्रतिनिधि मारपीट व डायन प्रतिषेध अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के ए सी जे एम आनन्द सिंह की अदालत ने मामले के नौआरोपितों को रिहा करने का निर्णय सुनाया। मिली जानकारी के अनुसार जी आर संख्या 1556/2017 के इस मामले में मोहनपुर थाना अन्तर्गत अजबरायडीह ग्राम निवासी नारायण दास, अदेन दास, सुधांशु दास, अशोक दास, मीणा देवी, सीता देवी, खुशबू देवी, बुधनी देवी एवं वसंती देवी को रिहा करने का निर्णय सुनाया गया। आरोपितों के विरुद्ध मोहनपुर थाना कांड संख्या 267/2017 के रुप में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में उभय पक्षों के सुलहनामा आवेदन के आधार पर आरोपितों को रिहा करते हुए मामले का निष्पादन किया गया।

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