सुल्तानपुर, सितम्बर 17 -- सुलतानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी सद्दाम को पॉक्सो एक्ट के विशेष जज नीरज श्रीवास्तव ने 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। उस पर 35 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना की एफआईआर पीड़िता की मां ने तीन अगस्त 2022 को करौंदीकला थाने में लिखाया था। जिसमें अमरेमऊ निवासी आरोपी पर सद्दाम पर शादी का झांसा देकर अपहरण और दुराचार करने का आरोप लगाया था।
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