सुल्तानपुर, फरवरी 7 -- सुलतानपुर। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों की ठगी करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका एडीजे राकेश पांडेय ने खारिज कर दी है। पीड़ित महिला के वकील एस. सिद्धार्थ विद्रोही ने बताया कि अयोध्या जिले के बीकापुर थाना क्षेत्र के सोनखरी निवासी मो. हलीम को ओमान भेजने का वीजा देने का लालच आरोपी ने दिया। जिस पर शहर के राहुल चौराहा निवासी आरोपी इमरान सिद्दीकी को पीड़ित ने एक लाख 20 हजार रूपए दिए थे। आरोपी इमरान ने हलीम को ओमान भेजने का नकली बीजा दिया। रूपए वापस मांगने पर पीड़िता और उसके पति को गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
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