सुल्तानपुर, फरवरी 17 -- सुलतानपुर। जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने किशोरी से सामूहिक दुराचार और धमकी देने के आरोपी भारत को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी के वकील संतोष पाण्डेय ने कहा कि पुरानी रंजिश में गौरीगंज थाने में कथित घटना के तीन माह बाद गलत ढंग से मुकदमा दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जमानत दी है।
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