सुल्तानपुर, अप्रैल 17 -- सुलतानपुर। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के आरोपी सुधीर को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आरोपी के वकील अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश कर कहा कि कथित पीड़िता ने गलत तरीके से आरोपी को परेशान करने के लिए रंजिश में दो माह पूर्व मुकदमा दर्ज कराया। दोस्तपुर थाना के समजपुर निवासी आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अग्रिम जमानत दी है।

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