सुल्तानपुर, फरवरी 17 -- सुलतानपुर। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से दुराचार के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश चन्द्र गौतम ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाल को दिया था। पीड़िता के अधिवक्ता शेख नजर अहमद ने बताया कि आदेश के बावजूद केस दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता ने सोमवार को कोतवाल के खिलाफ अवमानना का मुकदमा कोर्ट में दायर किया। कथित मामले में कोतवाली देहात थाने का भपटा निवासी पियाराज सिंह उर्फ लिटिल सिंह पुत्र अखिलेश सिंह आरोपी है। कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर 19 फरवरी को सुनवाई नियत की है।
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