सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी सुनील कुमार और राजेश को एडीजे राकेश पांडेय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपियों के वकील अरविंद सिंह राजा ने अर्जी पेश कर घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आने के आधार पर जमानत देने की मांग की। अखण्ड नगर थाना क्षेत्र के सरैया मुबारकपुर में 10 माह पूर्व हुई घटना में साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों की जमानत मंजूर की है।
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