सुल्तानपुर, जनवरी 27 -- सुलतानपुर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण के दोषी अंसार को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने पांच साल कारावास की सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया। एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 20 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। घटना 18 जनवरी 2019 की बताई गई।
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