सुल्तानपुर, अप्रैल 21 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र में युवती से दुराचार कर अपमानित करने और हत्या की धमकी देने के आरोपी विशाल वर्मा को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि तीन माह पहले मुकदमा गलत ढंग से पेशबंदी में दर्ज कराया गया। पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और अन्य साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.