सुल्तानपुर, अप्रैल 21 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र में युवती से दुराचार कर अपमानित करने और हत्या की धमकी देने के आरोपी विशाल वर्मा को जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने कहा कि तीन माह पहले मुकदमा गलत ढंग से पेशबंदी में दर्ज कराया गया। पीड़िता के बयानों में विरोधाभास और अन्य साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की है।

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