बिजनौर, जनवरी 6 -- करीब सवा दो साल पहले चांदपुर क्षेत्र के गांव के दबंगों ने सुरेंद्र, मदन सिंह और सेवाराम के साथ जानलेवा हमलाकर घायल करने और सुरेन्द्र को मौत के घाट उतारने के मामले में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाशचंद्र शुक्ला ने पिता छत्रपाल और उसके तीन लड़कों महिपाल, विकास और ओमप्रकाश को सुरेंद्र हत्याकांड का दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर तीन लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर निवासी गुड्डी पत्नी मदन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें बताया कि उसके पड़ोसी छत्रपाल पुत्र नाथू सिंह व उसके लड़के महिपाल विकास और ओमप्रकाश बदमाश किस्म के लोग हैं जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं। आरोपी, गुड्डी देवी के परिवार से रंजिश रखत...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.