नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुराना समूह के प्रबंध निदेशक विजयराज सुराना की एक याचिका पर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (सीएफआईओ) से जवाब मांगा। याचिका में उन्होंने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में जमानत शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने 20 मई को सुराना को जमानत दे दी थी जो कथित वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में कंपनी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देते हुए कहा कि मुकदमा शुरू होने से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना बिना दोषसिद्धि के सजा के समान होगा। पीठ में न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल हैं। अदालत ने सुरान...