बेगुसराय, फरवरी 23 -- बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आईओसी बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा तथा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर एसडीओ अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत 23 फरवरी के प्रातः 06:00 बजे से 06 मार्च के प्रातः 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा रिफाइनरी गेट संख्या-3 डी, 4 ए एवं 01 बी तथा रिफाइनरी टाउनशिप के आसपास 500 गज की परिधि में लागू रहेगी। आदेश में बताया गया कि रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि विस्तार परियोजना बीआर-09 के अंतर्गत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिक रिफाइनरी गेटों के समक्ष आंदोलन की योजना बना रहे हैं। चूंकि यह एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है। अतः इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिले ही नहीं, बल्कि राष्ट्र स्तर...