नई दिल्ली, मई 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को चिंता जताई। याचिका में महाराष्ट्र में 14,000 करोड़ रुपये की दो सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा बोलियों को खोलने पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सोमवार को एमएमआरडीए की ओर से पेश वकीलों से कहा कि वे इस संबंध में अपनी स्थिति के बारे में एमएमआरडीए से निर्देश मांगें। पीठ ने यह भी कहा कि यह मामला हजारों करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन से जुड़ा है। कृपया निर्देश लें, अन्यथा हम इस आदेश पर रोक लगा देंगे। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की। एलएंडटी ने बोली प्रक्रिया में अनियमित...
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