संतकबीरनगर, फरवरी 5 -- मेंहदावल, हिन्दुस्तान संवाद। सुप्रीम कोर्ट ने अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में संशोधन के अधिकार को मान्यता दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अनुदेशकों को संशोधित मानदेय के तहत 17 हजार रुपये प्रतिमाह के अनुसार भुगतान किया जाए और यह प्रक्रिया छह माह के भीतर पूरी की जाए। फैसले के बाद अनुदेशकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त किया। फैसले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के मेंहदावल ब्लाक अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह ने कहा कि अनुदेशक लंबे समय से कम मानदेय में कार्य कर रहे थे। बार-बार मांग उठाने के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने अनुदेशकों को न्याय...