नई दिल्ली, फरवरी 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता घर पाने का इंतजार कर रहे हजारों खरीदारों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक की रुकी हुई 16 आवासीय परियोजनाओं का काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी को पूरा करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के उस आदेश को बहाल रखते हुए यह फैसला दिया है, जिसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण कंपनी (एनबीसीसी) को कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के 16 आवासीय परियोजनाओं के बचे हुए कार्य को तेजी से पूरा करने और खरीदारों को 12 से 36 माह के भीतर घर का कब्जा देने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उच्च न्यायालयों और सभी ट्रिब्यूनलों को भी कोई ऐसा आदेश पारित करने से रोक ...