नई दिल्ली, जुलाई 5 -- देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में एससी, एसटी के बाद अब ओबीसी और अन्य के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में हो रहे बड़े बदलाव के तहत हाल ही में अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में एससी, एसटी के अलावा ओबीसी, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रा सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण लागू कर दिया है। सीजेआई बी.आर. गवई ने संविधान के अनुच्छेद-146 के खंड (2) के तहत मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते सुप्रीम कोर्ट के नियम 1961 में संशोधन किया ...
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