सुपौल, नवम्बर 30 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। शराब तस्करी के एक मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश उत्पादन वन अभिषेक कुमार की कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। पिपरा थाना कांड संख्या 242/24 से जनित उत्पाद वाद संख्या 680/24 में पिपरा थाना क्षेत्र के थुमहा वार्ड 10 निवासी चिंटू को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि सदर थाना क्षेत्र के बेलाही टोला वार्ड 7 के जयप्रकाश राय को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को 6 महीने की अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अभी का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोग अभियोजक धर्मेन्द्...