सुपौल, अगस्त 18 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 90 दिन के अंदर 10 फीसदी राशि भी वसूली नहीं हो पा रही है। वाहन मालिकों को चालान का मैसेज पहुंचने में ही महीने लग जा रहे हैं। अब चालान वसूली, शिकायत निवारण और चालान के त्वरित सूचना के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एसओपी जारी की है। ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने ई-चालान प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उसके अनुसार अब ऑनलाइन चालान का मैसेज तीन दिन के अंदर वाहन मालिकों को पहुंचेगा। 15 दिन में डाक से चालान की हार्ड कॉपी भी भेजी जाएगी। एसओपी के अनुसार अब चालान की तिथि से 30 दिन के अंदर वाहन मालिक दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस पर शिकायत निवारण प्राधिकरण सुनवाई करेगी। मालिक से गाड़ी मांगकर कोई दूसरा ले जाता है और ट्रैफिक नियम का उलंघन करता है तो चालान वाहन मालिक को पहुं...
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