रांची, फरवरी 7 -- रांची, संवाददाता। बाल मजदूरी कराने के आरोप से जुड़े मामले में भाजपा नेता और बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार सुनील कुमार तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें मिली अंतरिम राहत को समाप्त कर दिया है। सुनील तिवारी ने अरगोड़ा थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि यह याचिका तकनीकी रूप से सही तरीके से दायर नहीं की गई है। रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सही ढंग से नई याचिका दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में संशोधित याचिका दाखिल नहीं की जाती है, तो वर्तमान याचिका स्वतः खारिज मानी जाएगी और उसे दोबारा बेंच के समक्ष...
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