फतेहपुर, नवम्बर 17 -- फतेहपुर। चार सुतली बम के साथ गिरफ्तार किए शातिर को सोमवार को दोषी ठहराया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक रामकिशोरी तृतीय ने दोषी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता कल्पना देवी ने बताया कि बिंदकी कोतवाली पुलिस 20 मार्च 2014 को भवानीपुर के पास गश्त पर थी, तभी एक व्यक्ति बिना नंबर की बाइक में आता दिखा पड़ा। पुलिस को देखते हुए वह भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा कर पकड़ किया। पूछताछ में आरोपी ने अमेना गांव निवासी सुरेन्द्र भुजवा बताया, तलाशी में उसके पास से चार सुतली बम बरामद हुआ था। एसआई ओमप्रकाश ने शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान आधादर्जन गवाहों ने बयान दर्ज क...