नई दिल्ली, जून 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नीतीश कटारा हत्या मामले में सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को बुधवार को तीन महीने का फरलो दिया। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने कहा कि यादव ने बिना किसी छूट के 20 साल तक लगातार जेल की सजा काटी है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यादव को सात दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए और उसे फरलो दिए जाने से पहले ट्रायल कोर्ट उस पर उचित शर्तें लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्तूबर 2016 को कटारा के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को उनकी भूमिका के लिए बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सुनाई थी। मामले में सह-आरोपी सुखदेव यादव को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। क्या है फरलो फरलो का मतलब जेल से अस्थायी रिहाई है, न कि पूरी सजा का निलंबन या छूट। यह आ...