रांची, जून 13 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद रामगढ़ स्थित सीसीएल के सिरका कोलियरी के सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को आगे जेल में रहना पड़ेगा। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने बीते 14 मई को रामगढ़ स्थित सीसीएल की सिरका कोलियरी में छापेमारी कर राजेंद्र प्रसाद को 10 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में ही है। कोलियरी के मैकेनिकल फिटर जगदीश तांती से इंक्वायरी सेटअप करने के मामले को लेकर राजेंद्र प्रसाद ने 10 हजार रुपये की मांग की थी। जगदीश तांती ने इसकी शिकायत सीबीआई से की। सीबीआई ने शिकायत की जांच की और सही पाया, फिर आरो...
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