बगहा, जुलाई 12 -- बगहा। दो वर्ष पूर्व धनहा के मुसहरी में हुये सीरियल मर्डर मामले में चार साइको किलरों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है। उन्हें 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रविरंजन ने सुनाई है। उन्होंने मामले में सभी पक्षो को सुना है। अपर लोक अभियोजन जितेन्द्र भारती ने बताया कि धनहा कांड संख्या 105/23 में सूचक नरेश यादव ने अपने पिता लक्ष्मी यादव की हत्या की एफआईआर करायी थी। जिसमें शुक्रवार को एडीजे प्रथम रविरंजन की कोर्ट से चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। सजायाफ्ता उमा यादव, अमला यादव, कमल यादव व हीरा यादव हैं। उम्रकैद के साथ ही साथ 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी...