सीतापुर, जनवरी 22 -- सीतापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने दोषसिद्ध अभियुक्त आदित्य उर्फ अजीत पुत्र बाबूलाल निवासी कोठावां, थाना संदना को पॉक्सो एक्ट में पांच साल का कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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