कानपुर, जनवरी 20 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सीडी बदलने के विवाद में 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने अधिवक्ता को उम्रकैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया है। एडीजीसी गौरेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक रावतपुर निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने हाईवे स्थित गौरव शुक्ला की दुकान से 16 नवंबर 2009 को एक सीडी खरीदी। घर ले जाकर उसे चलाया तो सीडी नहीं चली। वह लौटकर दुकानदार के पास गया और कहा कि असली सीडी मांगी थी तो पायरेटेड सीडी क्यों दे दी। सीडी बदलने को कहा तो गौरव ने आधे घंटे बाद आने को कहा। संतोष अपने साथी ज्ञान प्रकाश, रवि प्रकाश, प्रभाकर को भी साथ ले गया था। सीडी वापस न करने के चलते उनके बीच विवाद शुरू हो गया तो गौरव ने रिवाल्वर निकाल ली। रिवाल्...
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