प्रयागराज, जून 8 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद सीज फायर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की खंडपीठ ने अजीत यादव की याचिका पर दिया है। याची की ओर से कहा गया था कि उसने भावनाओं में बहकर ऐसी पोस्ट की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि भावनाओं का इस तरह से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए कि देश की संवैधानिक अथॉरिटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाए। याची के खिलाफ पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। याचिका में एफआईआर की वैधता को चुनौती दी गई थी।
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